Bihar Chhatravas Anudan Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के स्तर को वृद्धि करने के लिए विभिन प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जाता है जिससे राज्य के छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसी दिशा बिहार सरकार राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं के लिए कल्याण विभाग द्वारा बिहार छात्रावास अनुदान योजना को शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री छात्रावास योजना के तहत बिहार सरकार की तरफ से छात्र-छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी। छात्र छात्राओं को सभी सुविधाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथी साथ छात्र छात्राओं को खाद्यान्न एवं अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा इस लेख में हम आपको Bihar Chhatravas Anudan Yojana से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
Key Highlights of Bihar Chhatravas Anudan Yojana
योजना का नाम | बिहार छात्रावास अनुदान योजना |
आरम्भ की गई | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग से संबंधित विद्यार्थी |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन मोड |
उद्देश्य | विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रावास एवं अनुदान प्रदान करना |
लाभ | 1000 रुपये की छात्रवृत्ति एवं 15 किलो निःशुल्क अनाज |
श्रेणी | बिहार सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ekalyan.bih.nic.in/ |
बिहार छात्रावास अनुदान योजना के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी ही ले सकते हैं
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के गरीब वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ही ले सकते हैं
- इस योजना का लाभ केवल 11 वीं कक्षा के विद्यार्थी ही ले सकते हैं।
बिहार छात्रावास अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- छात्र का आधार कार्ड
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- छात्रावास में रैगिंग ना करने का शपथ-पत्र
- अपने संस्थान में नामांकन की रशीद
- बैंक खाते का विवरण
- नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोज
बिहार छात्रावास अनुदान योजना अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने जिले के छात्रावास में रिक्त सीटों की उपलब्धता को देखना होगा।
- अगर आपके जिले के छात्रावास में रिक्त सीटें होने पर आपको अपने जिले के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अधिकारी या छात्रावास से अधीक्षक और इंचार्ज से छात्रावास का आवेदन फार्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म में जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच कर कार्यालय में जमा कर देना होगा।