(आवेदन) छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2023: Chhattisgarh Mukhyamantri Suposhan Yojana

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Chhattisgarh Mukhyamantri Suposhan Yojana: छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्‍यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश में बच्‍चों और महिलाओं को सेहत एवं उनके स्वास्थ्य तथा अनेक प्रकार की बीमारीयों से बचाने के लिए मुख्‍यमंत्री सुपोषण अभियान योजना की शुरूआत की है। जिसके अतंर्गत राज्‍य के गरीब परिवार के बच्‍चों व महिलाओ को पौष्टिक आहार उपलब्‍ध कराया जाएगा।

योजना के माध्यम से कई बच्‍चो व महिलाओ को अलग-अलग पौष्टि खाना दिया जाएगा। जिसे खाने से बच्‍चो में कुपोषण दूर होगी और महिलाओ में एनीमिया जैसी बीमारी दूर होगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको Chhattisgarh Mukhyamantri Suposhan Yojana से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।

Chhattisgarh Mukhyamantri Suposhan Yojana

छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्‍यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश में बच्‍चों और महिलाओं को सेहत एवं उनके स्वास्थ्य तथा अनेक प्रकार की बीमारीयों से बचाने के लिए मुख्‍यमंत्री सुपोषण अभियान योजना की शुरूआत की है। जिसके अतंर्गत राज्‍य के गरीब परिवार के बच्‍चों व महिलाओ को पौष्टिक आहार उपलब्‍ध कराया जाएगा। योजना के तहत कई बच्‍चो व महिलाओ को अलग-अलग पौष्टि खाना दिया जाएगा। जिसे खाने से बच्‍चो में कुपोषण दूर होगी और महिलाओ में एनीमिया जैसी बीमारी दूर होगी।

नीती आयोग के जांच के मुताबित राज्‍य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्‍चे 37.6 % कुपोषण का शिकार है। तथा 41.50 % औरतें एनीमिया रोग से पीडि़त है। कई बार इस बीमारी से पीडित होने के कारण इनकी मृत्‍यु भी हो जाती है। इस योजना के प्रयासों से राज्‍य के बच्‍चों में कुपोषण को दूर करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। तथा साल 2021 तक राज्‍य में एक तिहाई अर्थात 32 % बच्‍चों को कुपोषण जैसी बीमारी से मुक्ति‍ दिलाई है। और आने वाले समय में इस अभियान के तहत राज्‍य के बच्‍चों को कुपोषण रहति कर दिया जाएगा।

Key Highlights of Chhattisgarh Mukhyamantri Suposhan Yojana

योजना का नामChhattisgarh Mukhyamantri Suposhan Yojana
राज्यछत्तीसगढ़
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री भूपेश बघेल
लाभार्थीछत्तीसगढ़ के बच्चे और महिलाएं तथा किशोरिया
उद्देश्यलाभार्थी लोगों को कुपोषण से बाहर लाना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://shuposhitchhattisgarh.cgstate.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर1091
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मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की विशेषताएं व लाभ

० मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत राज्‍य के बच्‍चों व महिलाओं को पौष्टिक प्रदान किया जाएगा।

० मुख्‍यमंत्री सुपोषण योजना का लाभ राज्‍य की 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक की आयु की महिलाओं और किशोरियों को दिया जाएगा।

० इस छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा।

० इसके अलावा 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्‍चों को कुपोषण जैसे बीमारी होने से बचाना तथा पौष्टिक खाना प्रदान करना है।

० छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से राज्‍य के 3 से 6 वर्ष तक के बच्‍चों को आंगनवाड़ी केन्‍द्र पर पौष्टिक खाना खिलाया जाता है।

० सुपोषण योजना के माध्यम से महिलाओं को पौष्टिक आहार का पैकेट दिया जाता है। यह पैकेट केवल 15 से 49 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को दिया जाता है।

० इसके अलावा, बच्चों को मूंगफली और गोंद की मिठाई दी जाएगी, जबकि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन के पैकेट मिलेंगे।

मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता

० इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्‍य के स्‍थाई निवासी गरीब परिवार के बच्‍चे व औरतें होना चाहिए हैं।

० केवल वो ही महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती है जो एनीमिया रोग से ग्रसित हैं या गर्भवती हैं।

० इसके अलावा 6 माह के दूध पीने वाले शिशु की माताएं भी उठा सकती है।

० इस योजना का लाभ राज्‍य के 3 से 6 वर्ष तक के बच्‍चों को दिया जाएगा है।

छत्तीसगढ़ सुपोषण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

० आधार कार्ड
० फोन नंबर
० ईमेल आईडी
० पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो
० शिशु जन्म प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ सुपोषण योजना में आवेदन प्रक्रिया

अगर आप इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि योजना के माध्यम से कौन से लोगों को लाभ दिया जाना है, इसकी जानकारी सरकार आपके सीआने वाले आंगनवाड़ी सेंटर से प्राप्त कर लेती है। आंगनवाड़ी सेंटर में काम करने वाली आशा कार्यकर्ता के द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिला और कुपोषित बच्चों की जानकारी को इकट्ठा किया जाता है।

और उसे सरकार को भेज दिया जाता है। और फिर सरकार प्राप्त हुए जानकारी के हिसाब से जरूरी राशन आंगनवाड़ी सेंटर पर हर महीने विभिन्न माध्यम से पहुंचा देती है। इसके बाद आंगनवाड़ी केन्द्र पर काम करने वाली आशाकार्यकर्ता के द्वारा फूड पैकेट का वितरण गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को किया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन करने की जरूरी नहीं है।

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