Dayalu Yojana: हरियाणा सरकार की द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना की शुरूआत की है। इस योजना के माध्यम से PPP में स्थापित डाटा के आधार पर 180000 रूपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है
जिससे अंत्योदय परिवारों का जीवन स्तर को सुधारने और उत्थान किया जाएगा। इस हरियाणा दयालु योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा। अगर आप Mukhyamantri Dayalu Yojana संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस लेख में योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
Mukhyamantri Dayalu Yojana 2023
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के अंत्योदय परिवारो के लिए Dayalu Yojana नाम की योजना की शुरुआत की है इस योजना के जरिए प्रदेश के अगर अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मौत या दिव्यांगता प्राकृतिक व दुर्घटना होने पर होती है, और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी। तो उन्हे राज्य सरकार 100000 से लेकर 500000 रूपए तक की आर्थिक राशि प्रदान करेगी। योजना के जरिए मिलने वाली ये आर्थिक राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी।
हरियाणा निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी।

Mukhyamantri Dayalu Yojana 2023 Key Highlights
योजना का नाम | Mukhyamantari Dayalu Yojana 2023 |
योजना का पूरा नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
घोषणा की गई | मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 1 से 2 लाख रुपए तक |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य
जैसे कि हम सभी जानते हैं यदि परिवार के इकलौते आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों एवं आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है।
इस योजना के माध्यम से हरियाणा के आर्थिक रुप से गरीब परिवार जिन्होंने अपने इकलौते आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को खोया है या दिव्यांग हो जाते हैं तो उन्हें जीवन यापन करने हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि परिवार को समाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लाभ
• इस हरियाणा दयालु योजना का लाभ सभी राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
• इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में दिया जाएगा।
• इस योजना के माध्यम से आपको आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
• हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के माध्यम से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारो को कठिन परिस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान कर आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाएगा।
आयु के हिसाब से मिलेगा हरियाणा दयालु योजना का लाभ
आयुवर्ग | प्रदानकीजानेवालीधनराशि |
5 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए निर्धारित पात्रता
• इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
• इस योजना का फायदा अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हज़ार से कम है। वही इसके लिए पात्र होंगे।
• इस योजना में आवेदक जभी पात्र होगा जब उसके परिवार में से किसी की मृत्यु या दिव्यांग हुआ हो।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के जरूरी दस्तावेज़
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण
• आय प्रमाण पत्र
• दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
• सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Dayalu Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है। फिलहाल इतना ही बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जैसे ही सरकार द्वारा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। तो हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।
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