Haryana Pitritva Labh Yojana: हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन प्रक्रिया देखें

Haryana Pitritva Labh Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू किया गया है। इसके तहत जो भी श्रमिक भवन तथा निर्माण मजदूर के अंतर्गत आते हैं। उनके नवजात बच्चों की देखरेख के लिए सरकार ₹21000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए ₹15000 तथा श्रमिक की पत्नी के लिए ₹6000 आदि भाग में प्रदान की जाएगा ।

इन दोनों का कुल योग 21000 रुपए होता है, इस तरह से सरकार ने बच्चे और मां की देखरेख के लिए श्रमिक परिवार को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। इस लेख में हम आपको Haryana Pitritva Labh Yojana से सबंधित सभी जानकारी प्रदान करने वाले हैं तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।

Haryana Pitritva Labh Yojana – हरियाणा पितृत्व लाभ योजना क्या हैं?

जैसा कि आप सभी जानते हैं असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के परिवार में किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो गरीबी के कारण श्रमिक वर्ग के लोगों को अपने बच्चो का पालन पोषण और उनकी माता हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे श्रमिकों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया है।

इस योजना के द्वारा प्रदेश सरकार श्रमिकों के नवजात बच्चे हेतु पालन पोषण और उनकी माता हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करने हेतु 21 हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा केवल असंगठित वर्ग के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ही हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा जिसके लिए इच्छुक श्रमिकों को इसकी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Haryana Pitritva Labh Yojana – हरियाणा पितृत्व लाभ योजना

योजना का नाम  Haryana Pitritva Labh Yojana
शुरू की गई  हरियाणा सरकार द्वारा
विभाग  श्रम विभाग हरियाणा
लाभार्थीराज्य  के पंजीकृत श्रमिक  
उद्देश्य  श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना
लाभगरीब और कमजोर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
वित्तीय सहायता राशि21,000 रुपए  
राज्यहरियाणा  
साल2023  
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन  
अधिकारिक वेबसाइट  https://saralharyana.gov.in/

Haryana Pitritva Labh Yojana – हरियाणा पितृत्व लाभ योजना लाभ एवं विशेषताएं

० इस योजना के माध्यम से मजदुर के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

० माता और नवजात शिशु के भरण पोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

० नवजात शिशु के पालन पोषण के लिए 15 हज़ार रूपये की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।

० माता के अच्छे स्वास्थय के लिए 6 हज़ार रूपये की वित्तीय राशि दी जाएगी।

० योजना के प्रारम्भ होने से राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में कम हो जाएगी और श्रमिको भी सुरक्षित महसूस करवाया जाएगा।

० सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि डीबीटी के माध्यम से उम्मीदवार के बैंक खाते में आएंगे, तथा यह राशि 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगी।

० सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का उपयोग करके गर्भावस्था महिला पौष्टिक आहार ग्रहण कर सकती है।

० माता के द्वारा बच्चे का भरण पोषण भी अच्छे से किया जाएगा।

Haryana Pitritva Labh Yojana – हरियाणा पितृत्व लाभ योजना पात्रता

० श्रमिक हरियाणा राज्य स्थायी निवासी होना चाहिए।
० उम्मीदवार के पास श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है।
० शिशु का जन्म प्रमाण पत्र।
० शिशु के जन्म पश्चात एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
० श्रमिक कार्ड में एक वर्ष की सदस्य्ता पूर्ण हो जानी चाहिए।

Haryana Pitritva Labh Yojana – हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आवश्यक दस्तावेज

० आय प्रमाण पत्र
० निवास प्रमाण पत्र
० आधार कार्ड माता पिता का
० शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
० श्रमिक कार्ड ( 1 वर्ष की पूर्ण सदस्य्ता के साथ )
० मोबाइल नंबर
० पासपोर्ट साइज फोटो
० बैंक खाता विवरण

Haryana Pitritva Labh Yojana – हरियाणा पितृत्व लाभ योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

० हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन हेतु सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

० वेबसाइट के होम पेज पर New User के विकल्प पर क्लिक करें।

० क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस पेज में नाम, मोबाइल और ईमेल आईडी दर्ज करें।

० और अंत में सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।

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