(फसल बीमा) Kharab Fasal Ka Muavja Kaise Prapt Karen: खराब फसल मुआवजा कैसे प्राप्त करें?

Kharab Fasal Ka Muavja Kaise Prapt Karen अगर आप किसान हो और आपकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हो चुकी हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा यदि किसानों की फसल 30 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक ख़राब होती है। तो सरकार फसल में होने वाले नुकसान का मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। इस लेख में हम Kharab Fasal Ka Muavja Kaise Prapt Karen से जुडी सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को पूरा पढ़े।

लेकिन भारत के कई राज्य में प्रतिकूल मौसम में फसल खराब होने के बाद में 72 घंटे के बाद भी बीमा फसल की 72 घंटे के अंदर संबंधित जिले में कार्यरत कंपनी को खराब हुई फसल की सूचना देने के बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है । इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल खराब होने से आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

Kharab Fasal Ka Muavja Kaise Prapt Karen | खराब फसल मुआवजा कैसे प्राप्त करें?

वर्तमान में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत ओलावृष्टि व जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए बीमित किसान को 72 घंटों के अंदर जिले अनुसार बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना होगा ।

भारत के कई राज्य में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण हुई फसल नुकसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भरपाई के लिए बीमित काश्तकारों को 72 घंटे के अंदर संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को खराबी की सूचना देना जरूरी है। किसान को खराब हुई फसल की सूचना 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को देनी होगी। यदि किसान फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर अपने जिले की बीमा कंपनी को दे देता है तो उस फसल का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

Bima Company District wise Help Line Toll Free Number | बीमा कंपनियों के जिलेवार टोल फ्री नम्बर

राजस्थान सरकार ने राज्य में मौसम के कारण खराब फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमा काश्तकारों को 72 धण्टे के भीतर सम्बंधित जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को खराबे की सूचना देना जरूरी है।

• एग्रीकल्चर इंश्योरेस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड । जिले – बांरा धौलपुर हनुमानगढ बाडमेंर झुंझुनू करौली और उदयपुर। टोल फ्री नंबर – 18004196116

• एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिले- चूरू भीलवाडा राजसमंद दौसा झालावाड श्रीगंगानगर एवं अलवर टोल फ्री नंबर – 18002091111

• रिलायंस जनरली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिले – बांसवाडा नागौर भरतपुर जयपुर पाली एवं प्रतापगढ टोल फ्री नंबर – 18001024088

• प्यूचर जनरली इंडिया इंश्योंरेस कंपनी लिमिटेड जिले – बंूदी डंूगरपुर जोधपुर टोल फ्री नंबर – 18002664141

• बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिले – अजमेर जालौर सवाई माधोपुर एवं कोटा टोल फ्री नंबर – 18002095959

• एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड जिले – जैसलमेर सीकर टोक टोल फ्री नंबर – 18002660700

• यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिले – बीकानेर चितौडगढ एवं सिरोही टोल फ्री नंबर – 18002005142

Madhya Pradesh Bima Company District wise Help Line Toll Free Number | मध्यप्रदेश बीमा कंपनियों के जिलेवार टोल फ्री नम्बर

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में मौसम के कारण खराब फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमा काश्तकारों को 72 धण्टे के भीतर सम्बंधित जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को खराबे की सूचना देना जरूरी है।

• यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी , जिले बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, झाबुआ, बैतूल, नीमच, हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, शहडोल, उमरिया टोल फ्री नंबर – 180042533333

• एच.डी.एफ.सी., एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिले देवास, आगर – मालवा, गुना, राजगढ़, सिवनी, अशोकनगर, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी टोल फ्री नंबर -18002660700

• यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिले उज्जैन, बडवानी, ग्वालियर, रतलाम , अलीराजपुर, भिंड, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी टोल फ्री नंबर -180042533333

• एच.डी.एफ.सी., एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिले इंदौर, सागर, सीहोर, अनुपपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, बालाघाट टोल फ्री नंबर -18002660700

• यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिले खरगौन, धर, जबलपुर, खण्डवा, छिंदवाडा, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, टीकमगढ़ और निवाड़ी टोल फ्री नंबर -180042533333

Uttar Pradesh Bima Company District wise Help Line Toll Free Number | उत्तरप्रदेश बीमा कंपनियों के जिलेवार टोल फ्री नम्बर

यूपी वह सभी किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उनको दोबारा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। फसल का नुकसान होने पर किसानों को टोल फ्री 18001030061 नंबर पर संपर्क करके सूचना देनी अनिवार्य है। इसके अलावा किसानों द्वारा नुकसान की सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों को भी दी जा सकती है

Haryana Bima Company District wise Help Line Toll Free Number | हरियाणा बीमा कंपनियों के जिलेवार टोल फ्री नम्बर

हरियाणा राज्य वह सभी किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उनको दोबारा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। फसल का नुकसान होने पर किसानों को टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क करके सूचना देनी अनिवार्य है। इसके अलावा किसानों द्वारा नुकसान की सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों को भी दी जा सकती है।

Latest Information UpdateClick Here

Leave a Comment