Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana: बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का शुरू किया गया इस योजना को बिहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य में अल्पसंख्य समुदाय में आने वाले सभी वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इस बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना के तहत बिहार राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक अपना रोजगार शुरू करने के लिए न्यूतम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से लोन प्राप्त करके बेरोजगार नागरिक स्वयं का व्यवसाय शुरू कर पाएंगे जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। इस लेख में हम आपको में Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। की मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि तो आप इस लेख को पूरा पढ़े।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
इस योजना का प्रारंभ बिहार सरकार द्वारा एवं बिहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनको रोजगार खोलने के लिए बिहार सरकार की तरफ से लोन मुहैया करवाया जाएगा।
यह योजना 2012 में आरंभ की गई थी और 2012 से लेकर 2016 तक जो इसका बजट तय किया गया था, वह लगभग ₹25 करोड़ रखा गया था। 2016 और 2017 में इसका बजट बढ़ाकर ₹75 करोड़ कर दिया गया था और इसके बाद इस योजना के तहत लगभग 100 करोड रुपए की बजट में बढ़ोतरी की गई।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023 : Overview
योजना का नाम | Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana |
मंत्रालय | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | http://bsmfc.org/ |
साल | 2023 |
लोन की राशि | 5 लाख रुपए |
बजट | 100 करोड़ रुपए |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद लोगों को लोन देकर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस ऋण की सुविधा इसलिए प्रदान की जाती हैं, ताकि लोग इस ऋण से अपना रोजगार स्थापित कर सके। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना प्रदेश में रोजगार के अवसर को बढ़ाएगी और लोगों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएगी।
इस योजना के अंतर्गत अपना रोजगार स्थापित करके राज्य के अल्पसंख्यक लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे।बिहार के किसी भी बैंक में आवेदन कर लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए प्रारंभ की गई है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की वसूली
० ब्याज दर – इस योजना के अंतर्गत 3 महीने की मोरटोरियम पीरियड पर आपको लगभग 5% साधारण ब्याज दर की राशि चुकानी होगी।
० EMI – योजना के अंतर्गत 20 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाएगा जहां पर आपको ईएमआई का भुगतान करना होगा।
० पेनल्टी – यदि आप किसी के इश्क को चुकाने के लिए असमर्थ होंगे तो आपको इसकी पेनल्टी देनी होगी।
० योजना पर छूट:– यदि आप सही समय पर ऋण का भुगतान कर देंगे तो आपको ब्याज दर पर 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना लाभ और विशेषताएं
० मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण प्रदान किया जाएगा।
० इस योजना का माध्यम से ऋण की अधिकतम राशि ₹500000 होगी।
० इस योजना का शुरू विहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा किया गया है।
० इस योजना को 2012 में लांच किया गया था और बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
० इस योजना का बजट 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
० इस योजना के माध्यम से ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी।
० Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के माध्यम से केवल प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
० इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
० इस योजना के माध्यम से ऋण की राशि 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भरी जाएगी।
० Bihar Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के माध्यम से यदि लाभार्थी पूरा ऋण की राशि का भुगतान समय से कर देता है तो ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
० इस योजना के माध्यम से आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
० इस योजना के माध्यम से प्राप्त किए गए ऋण को रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए जरूरी पात्रता
० इस योजना के माध्यम से आवेदन करने के लिए आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए है।
० आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।
० इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
० आवेदक किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में काम नहीं कर रहा होना चाहिए।
० आवेदक के परिवार की सालाना आय ₹400000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
० आधार कार्ड
० राशन कार्ड
० निवास प्रमाण पत्र
० जन्म प्रमाण पत्र
० आय प्रमाण पत्र
० पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
० मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
० इस योजना के आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
० अब आपको वहां से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
० इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
० अब आपको इस आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
० इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र बैंक में जमा करना होगा।
० इस प्रकार आप Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
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