इस लेख में हम आपको बताएँगे की Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana का लाभ लेने के लिए हम कैसे आवेदन कर सकते है। आवेदन करते समय हमे किन बातों का ध्यान रखना है , आवेदन करने से हमे कितना और क्या लाभ होगा, आवेदन करने के लिए हमे किन – किन दस्तावेज़ों की जरुरत होगी, और इस योजना का मुख्य उद्देस्य क्या है। इन सभी सवालो के बारें में हम आज पूरी विस्तार से बात करेंगे, तो आइये फिर हम आपको इसके बारें में बताते है।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या है?
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत बिहार के अल्प्संखयक समुदाय के नागरिको को लाभ दिया जायेगा | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के माध्यम से राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार लोगों को 10 लाख रुपये तक की धनराशि ऋण के तौर पर दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना को लेकर कहा है कि इस योजना पर लोगो को 50 प्रतिशत का अनुदान भी दिया जाएगा, मतलब कि अगर जिनका भी नाम लिस्ट में आता है तो उनको सरकार के द्वारा 10 लख रुपए की राशि दी जाएगी जिसमें से लिस्ट में नाम आने वालो को केवल ₹5,00,000 ही लौटना है।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की संक्षिप्त जानकारी-
फॉर्म का नाम | Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Form |
योजना का नाम | Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana |
राज्य | बिहार |
शुरू होने की तिथि | 05 अक्टूबर, 2023 |
विभाग का नाम | उद्योग विभाग, बिहार सरकार |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | प्रोत्साहन के तौर पर 25,000 रुपय की राशि, 5 लाख रुपय सब्सिडी के तौर पर और 5 लाख रुपयो का लोन दिया जायेगा। |
लाभ किसे मिलेगा | 12वीं पास बेरोजगार युवा |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत कितना लाभ मिलेगा –
सरकार के तरफ से युवाओं को राज्य में खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के तरफ से 10 लाख रूपये की धनराशी ऋण के तौर पर दी जाएगी| इस योजना के तहत राज्य में बेरोजगारी अस्तर में कमी आएगी | इस योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि में से 5 लाख रुपए ऋण के तौर पर दिए जायेंगे और इसके अतिरिक्त 5 लाख ब्याज मुफ्त दिए जायेंगे| इसके तहत लाभ के लिए चुने गए युवाओ को सरकार के तरफ से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा | इसके लिए उन्हें 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जायेगा | इसके तहत प्रशिक्षण के दौरान भी आपको सरकार के तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए योग्यता –
- सिर्फ बिहार राज्य में रहने वाले स्थाई निवासी को दिया जायेगा |
- सिर्फ बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओ को दिया जायेगा |
- इसका लाभ लेने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर समक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए |
- इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए |
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभ एवं विशेषताएं-
- इस योजना से बिहार के बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा।
- इससे बिहार में जो बेरोजगारी दर है उसमे कमी आएगी।
- इसके कारण राज्य में बहुत सी नहीं रोजगारो का आगमन होगा।
- इसके कारण जो अल्पसंख्याक समुदाय के लोग है उनको समाज में थोड़ी अलग पहचान मिल पायेगी।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़ –
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- कक्षा 10 की मार्कशीट
- बैंक पासबुक
- अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट फोटो
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन कैसे करें-
- सबसे पहले आपको बिहार के उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा आपको उसमें अपनी जानकारी अच्छे से भर लेना है
- उसके बाद आपको फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है की कोई गलती तो नहीं हो गयी।
- अब आपको बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- आपके द्वारा फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद उसका विभाग द्वारा जाँच किया जायेगा।
- आपके द्वारा दिए गए सभी जानकारी की जाँच होने के बाद अगर सब सही पाया जाता है तो आपको योजना के तहत लाभ पहुंचाया जायेगा।
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