मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023: Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana :हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक नई योजना यानी मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, नागरिक घरों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, दुकानदार भी अपनी दुकानों के स्वामित्व के लिए आवेदन करते हैं

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को पूरा पढ़े।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana की शुरुआत की थी दुकानदार या गृहस्वामी जो 20 से अधिक वर्षों से स्थानों पर रह रहे हैं, स्वामित्व के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लेकिन, आवेदक को पानी का बिल, बिजली का बिल और दस्तावेजों के कुछ अन्य प्रमाण जमा करने चाहिए इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को पूरा पढ़े।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023: Highlights

राज्यहरियाणा
योजनामुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
साल2022
लाभ लेने वालेराज्य के नागरिक
उदेश्यमालिकाना हक़ दिलवाना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटhttps://ulbshops.ulbharyana.gov.in

Benefits of Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

• इस मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ उठाने वाले सभी किरायेदार कानूनी रूप से दुकान के मालिक बन जायेंगें।

• ऐसे सभी किरायेदार जो दुकान पर काबिज हैं, लीज़ धारक हैं तथा लाइसेंस फीस दे रहे हैं, सभी योजना के लिये पात्र मानें जायेंगें।

• मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को कलेक्‍टर रेट में 50 प्रतिशत की बड़ी छूट हासिल होगी।

• जो लोग इस Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के तहत पात्र नहीं होंगें उन्‍हें बाजार दर पर किराया मूल्‍य चुकाना होगा।

• इस मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ 25000 से अधिक लोगों को मिलेगा

• इस योजना में आवेदन Shehri Nikay Swamitva Yojana Portal पर ऑनलाइन किया जा सकेगा।

• इस योजना के तहत पोर्टल को प्रत्‍येक सोमवार को खोला जायेगा तथा 1000 आवेदन संख्‍या होते ही बंद कर दिया जायेगा

Eligibility Criteria for Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

आवेदक को शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन/दावा करने के लिए पात्रता को पूरा करना चाहिए।

• उम्मीदवार हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
• आवेदक के पास दुकान एवं मकान का कब्जा 20 साल या उससे अधिक का होना चाहिए।

Documents Required For Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
• बिजली का बिल
• पानी का बिल
• किराएदार का समझौता
• किराए की रसीद
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

Process of application Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

• सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

• फिर आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा और इस होम पेज पर आपको Register Here के विकल्प पर क्लिक करना है।

• क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा और इस पेज पर आपको अपने नाम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।

• दर्ज करने के बाद आपको Generate OTP के विकल्प पर क्लिक करना है फिर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।

• ओटीपी को आपको खाली बॉक्स में दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है

• क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा और इस पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।

• सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना है।

• इस प्रकार आप इस Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

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