Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana: छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराने और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू किया गया है। और इस योजना के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 25 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों का इलाज के लिए प्रदान किया जाता हैं जिससे स्वस्थ सेवा बेहतर किया जा सके। इस लेख के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे की Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana की कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से सबंधित सभी जानकारी जानेंगे तो इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana – मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले राज्य के नागरिकों को उनके चिकित्सा उपचार के लिए सहायता प्रदान करने की पहल की है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने वित्तीय सहायता सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संजीवनी सहायता कोष के तहत और इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना कर दिया गया है।
इस योजना के माध्यम से राज्य के दुर्लभ बीमारी वाले रोगियों के लिए वित्तीय सहायता 25 लाख रुपये तक प्रदान की जाएगी। ट्रस्ट-आधारित मॉडल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत, योजना राज्य नोडल एजेंसी द्वारा संचालित की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक है।
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana – संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करना |
लाभ | गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए 20 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://dkbssy.cg.nic.in/ |
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana – का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह राज्य के सभी परिवार के सदस्य को बड़ी बीमारी होती है लेकिन वह गरीब होने के कारण उसका इलाज नहीं करा पाते। सरकार गरीबों की इसी समस्या को देखते हुए इस योजना के तहत उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए ये योजना शुरू किया गया हैं।
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana – लाभ व विशेषताएं
० राज्य के नागरिकों को दुर्लभ बीमारी के मरीजों को 20 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
० सरकार इस योजना को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत राज्य नोडल एजेंसी द्वारा ट्रस्ट-आधारित मॉडल के माध्यम से चलाएगी।
० इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के सभी नागरिक योजना का लाभ उठा सकते हैं
० इस योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक है।
० बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
० इसके अलावा अन्य कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 50000 रुपये तक की स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana – पात्रता मापदंड
० छत्तीसगढ़ राज्य का नागरिक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है।
० वे नागरिक जिनके पास प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड हैं, वे आवेदन करने के पात्र हैं।
० आवेदक को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में कवर किया जाना चाहिए।
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana – आवश्यक दस्तावेज
० आवश्यक दस्तावेज
० आधार कार्ड
० निवास प्रमाण पत्र
० अंत्योदय अथवा बीपीएल राशन कार्ड
० वोटर आईडी कार्ड
० आय प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana – आवेदन कैसे करे?
० सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
० उसके बाद आपको वेबसाइट का होम पेज पर Documents के विकल्प पर क्लिक कर MVSSY Application Form के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
० क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रूप में खुल जाएगा।
० अब आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
० इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
० सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
० अब आपको यह आवेदन फॉर्म नोडल एजेंसी या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
० अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और सत्यापन होने के बाद इलाज के बिल का भुगतान कर दिया जाएगा।
० इस प्रकार आप आसानी से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।