Ramai Awas Yojana: महाराष्ट्र सरकार द्वारा रमाई आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव बौद्ध लोगों को को चिन्हित कर उन्हें पक्का मकान प्रदान कराने की योजना शुरू किया है। रमाई आवास योजना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 1.5 लाख घर वितरित किए गए हैं ।
जो भी नागरिक इस घरकुल योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इस लेख में हम आपको Ramai Awas Yojana से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। ताकि आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते तो इस लेख को आप अंतिम तक अवश्य पढ़े
Ramai Awas Yojana 2023
महाराष्ट्र सरकार द्वारा रमाई आवास योजना के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों को घर प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार रमाई आवास योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग के लोगों को घर प्रदान कराएगी। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों को 1.5 लाख घर प्रदान कराए गए हैं।
और घरकुल योजना के माध्यम से सरकार ने 51 लाख घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। जो भी नागरिक इस योजना के तहत घर पाना चाहते हैं। उन्हें रमाई आवास योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Key Highlights of Ramai Awas Yojana
योजना का नाम | Ramai Awas Gharkul Yojana |
आरम्भ की गई | महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र सरकार |
लाभार्थियों | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महाराष्ट्र के नव बौद्ध वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। |
प्रमुख लाभ | सरकार गरीब लोगों को घर मुहैया करा रही है |
उद्देश्य | राज्य के नागरिको को रहने की सुविधा उपलब्ध कराना |
श्रेणी | महाराष्ट्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://rdd.maharashtra.gov.in/ |
रमाई आवास योजना का लाभ
० इस योजना के माध्यम से राज्य गरीब नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद की जाएगी।
० इस योजना के माध्यम से वंचित और गरीब परिवारों को उनका हक का घर मिलेगा।
० इस रमाई आवास योजना के माध्यम से बीपीएल कार्ड धारक लाभ उठा सकते हैं।
० शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
० सामान्य क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए 1.3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
० इस योजना के तहत पहाड़ी इलाकों में घर बनाने के लिए 1.42 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
० इस योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।
रमाई आवास योजना के लिए जरूरी पात्रता
० आवेदक लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या नव-बौद्ध वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
० लाभार्थी कम से कम पंद्रह वर्षों से महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
० लाभार्थी बेघर नहीं होना चाहिए या उसके पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
० लाभार्थी परिवार की आय एक लाख रुपये के अंदर होनी चाहिए।
० सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण 2011 को प्राथमिकता मानदंड की सूची से बाहर किया जाना चाहिए।
रमाई आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
० आधार कार्ड
० जाति प्रमाण पत्र
० निवास प्रमाण पत्र
० पहचान पत्र
० पासपोर्ट साइज फोटो
० मोबाइल नंबर
रमाई आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
० सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rdd.maharashtra.gov.in/ पर जाना होगा।
० इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ही आपको ‘Online Apply‘ का विकल्प पर क्लिक करना होगा।
० अब आपके सामने Ramai Awas Yojana Online Form खुल जायेगा।
० इस फॉर्म मे आपसे जो भी जानकारिया मांगी गई हैं, आपको वह सही रूप से भरनी हैं।
० इसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेजो की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करे।
० और अब अंत मे सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।