Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे निराश्रित,बेसहारा और विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू किया हैं। इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समेत सभी वर्ग को दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को 600 रूपये महिना वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।
इस योजना लाभार्थी को प्रति महीने बचत बैंक खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana 2023
इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वार किया गया है, इस योजना का लाभ उन नागरिकों को दिया जाएगा जो जैसे दिव्यांग,वर्द्ध लोग,गरीब वर्ग के लोगो इस योजना मे लाभ प्रदान किया जाएगा, इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से मध्यप्रदेश के निराश्रित लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे उनको अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी पर आश्रित नही रहे।
इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अनुसार 60 साल से अधिक वर्द्ध 18 वर्ष से अधिक उम्र की तलाक़शुदा या विधवा महिलाए 6 वर्ष से अधिक या 18 साल से कम आयु के दिव्यांग होंगे उनको प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी यह पेंशन राशि राज्य सरकार दुवारा आवेदक के बैंक अकाउंट मे ट्रांसफ़र की जाएगी यह सामाजिक पेंशन योजना के तहत 600 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है।
Key Highlights of Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana 2023
योजना का नाम | Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
उद्देश्य | वृद्ध, विकलांग और गरीबो की आर्थिक मदद |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित लोग |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ
० इस समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मे लाभार्थी को प्रतिमाह 600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
० राज्य की जो भी तलाकशुदा महिला होगी उसकी उम्र 18 साल से अधिक हो,
० यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग,वर्द्ध महिलाओ को शामिल किया गया है।
० अगर 60 साल से अधिक आयु के वर्द्ध महिला हो पुरुष हो उन्हे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
० इस योजना के माध्यम से 18 साल से अधिक उम्र वाले दिव्यांग को सहायता प्रदान की जाएगी।
० इस योजना के तहत उन नागरिकों को लाभ दिया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है निराश्रित है।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता
० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
० 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा महिला जो आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, और किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
० 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्याक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो।
० 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
० वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध भी इस सूची में शामिल हैं।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
० आय प्रमाण पत्र
० निःशक्ता प्रमाण पत्र
० आयु प्रमाण पत्र
० आधार कार्ड
० मूल निवास प्रमाण पत्र
० बीपीएल राशन कार्ड
० मोबाइल नंबर
० समग्र सदस्य आईडी नंबर
० दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
० विकलांगता का सर्टिफिकेट
० पासपोर्ट साइज फोटो
० बैंक अकाउंट नंबर
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
० सबसे पहले उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
० इसके बाद आपको होमपेज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ पर क्लिक करना होगा।
० उसके बाद नए पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” के लिंक पर क्लिक करें।
० अब स्क्रीन पर आवेदन करने के लिए एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा, यहां मांगी गई सारी जानकारियां दर्ज करना होगा।
० यहां आपको आपको स्थानीय निकाय का चयन करके समग्र सदस्य आईडी भी भरनी होगी।
० अब अंत में आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
० इसके बाद आपके सामने एक नया आवेदन फॉर्म खुलेगा, यहां आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
० फॉर्म पूरा हो जाने के बाद आप सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दें।