(आवेदन) Sinchai Pipeline Anudan Yojana: किसानों को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी

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Sinchai Pipeline Anudan Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा किसानो के लिए विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाएं शुरू किया जाता हैं इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा हाल ही में सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना शुरू किया गया है जिसमे किसानो को सिंचाई कि सुविधा को आसान बनाने व पानी कि बचत करने के लिए को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानो को अपने खेत में पाइप लाइन से सिंचाई करने हेतु पाइप लाइन कि लागत पर 50% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

राजस्थान के स्थाई निवासी किसान ही सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आसानी से आवेदन कर सकते है। प्रदेश के किसानो को सिंचाई पाइप लाइन पर अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर के सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना हेतु आवेदन फॉर्म भरना होगा इस लेख में हम आपको Sinchai Pipeline Anudan Yojana से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।

Sinchai Pipeline Anudan Yojana 2023

इस सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना के द्वारा किसान अपने कुए से या ट्यूबवेल के द्वारा अपने खेतो तक पाइपों के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। जिससे किसान के द्वारा पाइप से पानी ले जाने के कारण पानी में 20 से 25% की कमी आएगी । इस योजना में सरकार द्वारा खरीदने पर अलग-अलग प्रतिशत पर सब्सिडी प्रदान कर रही है इस योजना के द्वारा जल की बचत की जाएगी।किसान अधिक खेतों में सिंचाई कर पाएंगे।

जिसमे किसानो को 63 मि.मी. या इससें अधिक व्यास के पाइप खरीदने पर इकाई लागत का 50% या अधिकतम रू. 50/प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या रू. 35/प्रति मीटर सब्सिडी दी जाती है। पीवीसी पाईप पर या रू. 20/ प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले.फलेट टयूब पाईप पर या अधिकतम रूपये 15000 जो भी आनुपातिक रुप से कम हो अनुदान देय होगा

Key Highlights of Sinchai Pipeline Anudan Yojana

योजना का नाम:Sinchai Pipeline Anudan Yojana
राज्य:राजस्थान
किसने चालू की:टोल फ्री नंबर: N/A
लाभार्थी:राजस्थानकेकिसान
उद्देश्य:सिंचाई हेतु पाइपलाइन खरीदने पर 18% की सब्सिडी देना
अधिकारिक वेबसाइट:https://sso.rajasthan.gov.in/signin
टोलफ्री नंबर:N/A
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सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का उद्देश्य

इस राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना को शुरू करनें का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनें खेतों में सिंचाई के लिए पाइप लाइन प्रदान कराना है, इससे किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी। इसके साथ ही पाइप लाइन से फुआरा लगाकर पानी की बचत किया जा सकता है।

क्योंकि अभी तक राज्य के अधिकांश कृषक पुराने उपकरण के माध्यम से सिंचाई करते है,तो जल की बर्बादी अधिक होती है। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गयी स योजना से किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के लिए जरूरी पात्रता

० आवेदक किसान को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना होगा।

० इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 2 हैक्टेयर की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

० आवेदन करने वाले किसान के पास खेत तक पाइपलाइन ले जाने की जगह होनी चाहिए।

० किसान के नाम किसी प्रकार के जल संसाधन के ना होने पर किसान को उस किसान से पेपर पर लिखित प्रमाण लेना होगा जिसके नाम पर जल संसाधन है।

० किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से कनेक्ट होने चाहिए।

० इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

० आधार कार्ड
० भामाशाह कार्ड
० पहचान पत्र
० बैंक पासबुक
० मोबाइल नंबर
० निवास प्रमाण पता
० जमीन की जमाबन्दी
० पासपोर्ट साईज फोटो
० पाइप खरीदने का बिल

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर अनुदान योजनाओं का लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. इसके बाद अगर सब कुछ सही होता है तो जल्द ही किसान को सब्सिडी की राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।

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