UP Varasat Praman Patra: उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक अधिकारी दस्तावेज है। जिसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है।क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण उतर का उपयोग कर आप विरासत में मिली जमीन,संपति,घर,मकान आदि के मूल वारिस के रूप नाम में स्थान्तरित की जाती है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तरप्रदेश के नागरिकों को UP Virasat Praman Patra बनाने की सुविधा प्रदान कर दी है।
इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से घर बैठे बैठे विरासत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनवा सकता है तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा के माध्यम से प्रदेश के नागरिक UP Varasat Praman Patra प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको यूपी वरासत प्रमाण पत्र से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
UP Virasat Praman Patra 2023
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वरासत अध्ययन प्रमाण पत्र को शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत जमीन से जुड़ी हुई विराट के नाम पर ग्रामीणों एवं माफियाओं द्वारा शोषण समाप्त हो सके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं की भूमि माफियाओं लोगों के वजह से विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसी वजह से इन सब पर रोक लगाने के लिए खास तौर पर इस योजना की शुरुआत की गई है और अब भूमि माफियाओं द्वारा शोषण सहने की आवश्यकता नहीं है। नागरिकों की भूमि विवादों को पोर्टल के माध्यम से समाप्त किया जाएगा और उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। इस का लाभ लेने के लिए आप आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
Key Highlights of UP Varasat Praman Patra
आर्टिकल का विषय | UP Varasat Praman Patra कैसे बनाएं |
राज्य | उत्तर प्रदेश (UP) |
विभाग | राजस्व न्यायलय उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नागरिक |
उद्देश्य | उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायलय में भूमि , प्रॉपर्टी से जुड़े विरासत के लंबित मामलों का जल्द निपटारा |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आवेदन हेतु ऑफिसियल वेबसाइट | vaad.up.nic.in |
UP Varasat Praman Patra का मुख्य उद्देश्य
इस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को विरासत प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है। अब नागरिकों को यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
वह घर बैठे अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
UP Varasat Praman Patra के लिए जरूरी दस्तावेज
० आधार कार्ड
० भूमि संबंधित दस्तावेज
० निवास प्रमाण पत्र
० पासपोर्ट साइज फोटो
UP Varasat Praman Patra 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ?
अगर आप UP Virasat Praman Patra को ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करके बनबाना चाहते है तो विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बहुत आसानी से इसको बनवा सकते है। तथा इसके लिए आप नीचे दी गई स्टेप बाय स्टेप कर सकते है जो कि निम्न है –
० ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
० इसके बाद वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा, होम पेज पर नीचे की ओर जाएं और ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
० अब आपको उत्तराधिकारी/वरासत के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
० इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
० अब आपको इस पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
० जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने हेतु फॉर्म खुल जाएगा।
० अब आपको इस फ़ॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें के लिए “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें।
० अब आपसे कैप्चा कॉर्ड मांगा जाएगा आपको वो दर्ज करना होगा।
० इसके बाद लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करलेना है।
० लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको राजस्व संहिता की धारा 33(1) के तहत उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन प्रपत्र 9 का फॉर्म दिखाई देगा।
० यह फॉर्म चार खंडों में विभाजित होगा। आपको इन चारों खंडों में दी गई सभी आवश्यक जानकारी को सतर्कता से दर्ज करना होगा।
० सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सबमिट” या “प्रस्तुत” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप यूपी विरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।